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Friday, March 24, 2023

सीएम गहलोत की प्रदेश के बेरोजगारों को बडी राहत,अब प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भरते समय EWS , OBC , SC , ST या MBC के आरक्षण प्रमाण पत्र की जरूरत नही , अब जोइनिंग के समय देना होगा प्रमाण पत्र

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बिना जाति प्रमाण-पत्र सरकारी नौकरी जॉइन कर सकेंगे:OBC-MBC-EWS क्लास को सिर्फ शपथ पत्र देना होगा l

जयपुर–

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को CM अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। OBC (अदर बेकवर्ड क्लास), MBC (मोस्ट बेकवर्ड क्लास) और EWS (इकनॉमिक वीकर सेक्शन) कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब नौकरी जॉइन करते समय जाति प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो शपथ पत्र देकर नौकरी जॉइन कर सकते हैं।

कैंडिडेट्स को राहत

इस बाबत CM गहलोत ने आदेश जारी कर दिया है। यह स्पष्ट है कि बाद में लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

“राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा धारित प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना चाहिये, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण-पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो।”

उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है:

“यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”

प्रदेश भर में हुआ था विरोध

20 जनवरी को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें जॉइनिंग से पहले OBC, MBC और EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। यह भी बाध्यता थी कि यह प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले का हो चाहिए। इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए थे। इसके बाद जयपुर समेत प्रदेशभर में युवाओं ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया था।

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