नोहर/हनुमानगढ़
नोहर में अदालत ने सगे भाई की हत्या के आरोप में भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। मामला गांव बरवाली का हैं। घटना 24 मार्च 2020 की हैं। जिस पर अपर सेशन न्यायधीश संख्या एक राजेन्द्र कुमार चौधरी ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने बरवाली गांव निवासी जयवीर जाट को अपने भाई सुभाष जाट की हत्या के आरोप में आजीवन करावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट के अनुसार 24 मार्च 2020 की रात को क्षेत्र के गांव बरवाली में जयवीर जाट अपने ही घर में सो रहे अपने सगे भाई सुभाष जाट की कस्सी से वार कर हत्या कर दी।
माता पिता की हो चुकी है मृत्यु
जयवीर जाट ने सुभाष की कस्सी से गर्दन काट दी और उसका शव खुर्दबुर्द करने के इरादे से घर में ही बनी कुंड में डाल दिया। घटना के समय घर में दोनों भाई अकेले थे। दोनों भाई अविवाहित हैं। दोनों के माता-पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी हैं। घटना के अगले दिन मकान में कोई हलचल नही होने पर मृतक के चाचा ने उपर से जाकर देखा तो घर में जयवीर अकेला था। पूछताछ के जयवीर ने अपने चाचा को पूरी घटना बताई। इस संबंध में गोगामेड़ी पुलिस थाना में मृतक के चाचा कृष्ण ने मुकदमा दर्ज कराया। अपने भाई की हत्या के बाद जयवीर पूरी रात अपने घर में ही मौजूद रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जयवीर को गिरफ्तार कर लिया और बाद में न्यायालय में चालान पेश किया।
20 हजार का अर्थदंड़ भी लगाया-
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जयवीर नशे आदि के लिए बार-बार अपने भाई सुभाष को पैसे आदि के लिए परेशान करता था। जयवीर ने सुभाष की जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी। न्यायालय ने पूरे मामले में गवाह,बयानों और साक्ष्यों के आधार पर जयवीर जाट को आजीवन कारावास और 20 हजार का अर्थ दंड़ भी दिया है। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुभाष भांभू व अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी महेन्द्र कुमार जैन ने की।