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Monday, March 27, 2023

गोगामेड़ी मेले में अधिक ऊंचाई के झूलों से मानव जीवन को खतरा,अनुमति नहीं देने की मांग

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  • मानव जीवन को खतरा पैदा करने वाले खेल संचालित करने की अनुमति नहीं देने की मांग

हनुमानगढ़

लोकदेवता श्री जाहरवीर गोगाजी महाराज की याद में लगने वाले गोगामेड़ी मेला (Gogamedi Fair) में मेला क्षेत्र में मनोरंजन स्थल पर नियम विरूद्ध अधिक ऊंचाई के झूलों समेत मानव जीवन को खतरा पैदा करने वाले खेलों को संचालित करने की अनुमति नहीं देने की मांग उठी है। इस संबंध में चक 5 जीजीएम, गोगामेड़ी निवासी किरसन भाकर ने मेला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है।

किरसन भाकर ने बताया कि भादरा विधान सभा क्षेत्र के गांव गोगामेड़ी में लोकदेवता जाहरवीर श्री गोगाजी महाराज की याद में लगने वाला गोगामेड़ी मेला इस वर्ष 11 अगस्त से प्रारम्भ हुआ है जो लगातार एक माह तक चलेगा। गोगामेड़ी मेला क्षेत्र में देवस्थान विभाग की ओर से मनोरंजन स्थल की खुली नीलामी की गई है। मनोरंजन ठेकेदार ने मनोरंजन स्थल पर अधिक ऊंचाई के बड़े-बड़े झूले स्थापित कर रखे हैं, जो कि नियम विरूद्ध हैं। ईंट, क्रेसर, रोड़ी व सीमेंट जैसा बिना कोई पक्का निमार्ण किए ही मनोरंजन ठेकेदार की ओर से कच्चे रेतीले स्थान पर अधिक ऊंचाई के झूले लगाए गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से एकदम गलत हैं। इसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। इससे अनेकों जनहानि होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि मनोरंजन ठेकेदार की ओर से झूले लगाने की अनुमति लेते समय ईंट, क्रेसर, रोड़ी व सीमेंट जैसे पक्के निर्माण की केवल कागजी खानापूर्ति की जाती है, जबकि मौका स्थिति कुछ और है। इस कारण मानव जीवन व अन्य प्रोपर्टी पर चौबीसों घंटों खतरा बना रहता है। इसके अलावा मनोरंजन स्थल पर देर रात तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम अवहेलन है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी होता है। मनोरंजन स्थल पर लड़कियों से डांस करवाना, जुआ-सट्टा चलाना आदि-आदि अवैधानिक कार्य भी किए जाते हैं। इससे मेले में कानून व्यवस्था बिगडऩे और किसी भी तरह की जनहानि होने की आशंका बनी रहती है।

किरसन भाकर के अनुसार राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन आर्डिनेंस 1949 तथा उसके अधीन बने हुए नियमों के तहत नियम विरूद्ध मारूति सर्कस, गोल सर्कस, मोटर साइकिल सर्कस, घूम चक्कर सर्कस, चक्करी सर्कस, एडवेंचर गैम, मौत का कुआं, अधिक ऊंचाई के झूले चलाने, मनोरंजन स्थल पर देर रात तक तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकरों, लड़कियों से डांस करवाने सहित मनोरजंन की आड़ में अनेकों प्रकार के अवैधानिक कार्य करने की मनोरंजन ठेकेदार को एक माह तक अनुमति देना गैर कानूनी व दोष पूर्ण इसलिए है कि मेले के दौरान इस तरह कि गतिविधियों का संचालन करने से चौबीसों घंटे मानव जीवन व अन्य प्रोपर्टी को खतरा रहता है। इसलिए गोगामेड़ी मेला क्षेत्र में मनोरंजन स्थल पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर इकबाल मोहम्मद की याचिका में पारित आदेश की पालना करवाई जाए। ज्ञापन में मौके का भैतिक सत्यापन किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी, गोपनीय शाखा की टीम के जरिए करवाए जाने की मांग की गई है ताकि किसी भी तरह की जनहानि व अपराध होने से पहले समय रहते बचा जा सके।

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