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Thursday, March 30, 2023

युवक ने अपने मोबाइल से अश्लील फोटो खींची और दो साल तक ब्लैकमेल कर बार-बार रेप करता रहा। रिश्ते में बहन से रेप किया, 10 साल की सजा:कोर्ट ने 12 हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया, 

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हनुमानगढ़ में अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश संख्या एक ने रविवार को अहम फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 12 हजार रुपये की अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।

पीड़िता रिश्ते में आरोपी की बहन लगती थी। रेप का मुकदमा महिला थाना पुलिस में दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी सतविंदर के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रविवार को फैसला सुना दिया।

 

 

अपर लोक अभियोजक रिछपाल चहल ने बताया कि महिला थाने में 2019 को पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सतविंदर ने 12 मार्च 2017 को लड़की को घर में अकेली देखकर घुसा और रेप किया। चिल्लाने पर कपड़े से मुंह बंद कर दिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी युवक ने अपने मोबाइल से अश्लील फोटो खींची और दो साल तक ब्लैकमेल कर बार-बार रेप करता रहा।

 

महिला थाना पुलिस ने युवक सतविंदर को आरोपी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए युवक सतविंदर को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है। फैसला अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश संख्या 1 के सरदार पलविंदर सिंह ने सुनाया।

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