हाईकोर्ट ने कहा लगता है याचिकाकर्ताओं ने कोई मूवी देख ली होगी, याचिका दायर करते समय दिमाग का भी करें इस्तेमाल
डेरा प्रबंधन के श्रद्धालुओं ने कहा, डेरे की छवि को धूमिल करने का किया गया प्रयास।
रोहतक, 4 जुलाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को नकली बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि गुरमीत राम रहीम असली है और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है, न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट इस तरह की याचिका सुनने के लिए नहीं है। याचिका दायर करते वक्त दिमाग लगाना चाहिए। दरअसल अंबाला,चंडीगढ़ व पंचकूला के श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आए डेरा प्रमुख राम रहीम नकली है।साथ ही याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पैरोल पर आए राम रहीम के हाव-भाव अलग है और कद काठी में भी फर्क है । इसके अलावा उन्होंने राम रहीम के नकली होने की कई अन्य दलीले भी दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है। डेरे प्रबंधन के श्रद्धालुओं ने कहा है कि डेरे व राम रहीम की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है।