हनुमानगढ़, 29 जून।
जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिले में धारा 144 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को लेकर आदेश जारी किए हैं कि उनके द्वारा 28 जून को धारा 144 लागू की गई थी लेकिन देखने में यह आ रहा है कि धारा 144 की पूर्ण पालना संबंधित एसडीएम और थानाधिकारी द्वारा नहीं करवाई जा रही है।
अत इस संबंध में सभी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट व थानाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा 28 जून को जारी निषेधाज्ञा आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाई जाए। पूर्ण पालना न करवाई जाने पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट व थानाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।